उरई। गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले पर दोष साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने ढाई साल की सजा और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
शासकीय जिला शासकीय अधिवक्ता ह्देश पांडेय ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के पिपरायां निवासी शिवशंकर पुत्र गणेश कोरी गिरोह बनाकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। तत्कालीन उरई कोतवाल देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने उसके खिलाफ वर्ष 2017 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के जज अनिल कुमार यादव ने शिवशंकर को ढाई साल की सजा और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपियों का अभी ट्रायल चल रहा है। संवाद