फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रंगदारी मांगने वाले को चार साल की कैद और अर्थदंड

विज्ञापन
विज्ञापन
उरई (जालौन)। घर में घुसकर दस हजार रुपये रंगदारी मांगने और न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का दोष साबित होने पर अपर जिला जज डकैती सुरेश चंद्र ने एक को चार साल की कैद और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला एट थाना क्षेत्र के खरुसा का है।
विज्ञापन

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि एट थाना क्षेत्र के खरुसा निवासी वीरसिंह पुत्र रामनाथ ने 2 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव का दबंग राजा भैया उर्फ नंदू पुत्र ब्रजलाल दिनदहाड़े उसके घर में घुस आया और गालीगलौज कर दस हजार रुपये की मांग करने लगा। न देने पर झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाकर जान से मारने की धमकी देने लगा। किसी तरह आसपास के लोगों ने उसे शांत कराया।
वीरसिंह की तहरीर पर राजाभैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। राजाभैया अभी भी जेल में है। बताया कि मंगलवार को इस मामले में राजा भैया पर दोष साबित होने पर अपर जिला जज डकैती सुरेश चंदर ने राजा भैया को चार साल की कैद और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें