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Jalaun News: महिला से मारपीट-छेड़छाड़ में चार साल का कारावास

Tue, 14 May 2024 02:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
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उरई। घर में घुसकर महिला से छेड़खानी व मारपीट के मामले में पड़ोसी युवक को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका सरन ने दोषी पाते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर साढ़े तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि एट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 27 जुलाई 2004 को पुलिस को तहरीर दी। बताया था कि उसकी भाभी पुराने घर पर सफाई कर रही थीं। उन्हें अकेला देख मोहल्ले के ही मलखान ने घर में घुसकर उनसे छेड़खानी की। जब भाभी ने इसका विरोध किया तो मलखान ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। भाभी के शोर मचाने पर लोग दौड़े तो युवक मौके से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 27 मार्च 2006 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसका ट्रायल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका सरन की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर मलखान को दोषी पाया गया। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में मलखान को चार साल की कैद और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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