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Jalaun News: अदालत के आदेश पर चार माह बाद दर्ज हुई प्राथमिकी

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कालपी। सड़क हादसे में महिला और हलवाई की मौत के मामले में चार माह बाद अदालत के आदेश पर चुर्खी थाना पुलिस ने पिकअप के अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हादसे के बाद महिला के पति ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर उसे अदालत का सहारा लेना पड़ा।
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कालपी के मोहल्ला रावगंज निवासी ओमनारायण की पत्नी अंजू उर्फ राधा शादी समारोहों में खाना बनाने का काम करती थीं। इसी सिलसिले में 20 जून को वह महेवा ब्लॉक क्षेत्र के निवहना गांव में आयोजित एक शादी समारोह में खाना बनाने गई थीं। उनके साथ गांव के ही हलवाई विनोद भी थे। काम पूरा होने के बाद रात में अंजू उर्फ राधा विनोद की बाइक से घर लौट रही थीं। जोल्हूपुर-मदारीपुर मार्ग पर पाली हाउस के पास सामने से आ रही पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अंजू उर्फ राधा तथा विनोद की मौत हो गई थी।
ओमनारायण के मुताबिक, हादसे के बाद वह प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए चुर्खी थाने गए थे। आरोप है कि पुलिस उन्हें करीब एक सप्ताह तक थाने बुलाती रही और रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन देती रही, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
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इसके बाद उन्होंने 22 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। वहां से भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आदेश के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीओ राजेश कमल का कहना है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।
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