उरई। होली का त्योहार आने वाला है। इससे पहले कि बाजारों में बिकने वाली मिठाइयां आपको बीमार करें, सावधान हो जाइए।
एडीएम फाइनेंस की कोर्ट में 39 मिठाई, दूध व अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यापारियों पर 26 लाख रुपये के करीब अर्थदंड लगाया गया है। दुकानों से लिए गए नमूनों में मिलावट पाई गई थी।
त्योहारों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है। दूध ही नहीं, अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों की खपत भी कई दुकानदार पूरी कर पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में मिलावट का खेल जोरों पर चलता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त डॉ. जतिन कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के दौरान अभियान व रेंडम चेकिंग में खाद्य पदार्थों की दुकानों से नमूने लिए गए थे।
इसमें 14 दर्जन से अधिक दूध, लड्डू, बूंदी, खोवा, बर्फी के 11 के नमूने हैं। इसके अलावा धनिया पाउडर, सौंस, सुपाड़ी के नमूने भी शामिल हैं। इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था, जहां इनमें मिलावट पाई गई। कुछ बिना लाइसेंस के काम करते हुए भी मिले। इसको लेकर एडीएम वित्त की कोर्ट में मामला चला। इसमें सभी 39 पर 25 लाख 57 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।