उरई। इलाज कराने गई विवाहिता से छेड़छाड़ और गालीगलौज करने वाले डॉक्टर को कोर्ट ने दो साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला पांच साल पुराना है। दोषी डॉक्टर कानपुर के नौबस्ता का रहने वाला है और मदारीपुर में क्लीनिक चलाता था।
कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 19 नवंबर 2020 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 18 नवंबर की रात आठ बजे भिंड निवासी उसकी बहन व बहनोई के साथ वह मदारीपुर स्थित डीके क्लीनिक में पहुंचे थे। बहन को सिर और पेट में दर्द की शिकायत थीं। डॉ. सूरज सिंह उर्फ रजत सिंह चौहान उसकी बहन को लेकर चेकअप करने कमरे में ले गए।
कमरे में चेकअप करने के बहाने डॉक्टर छेड़छाड़ करने लगा। बहन ने शोर मचाया तो वह लोग अंदर गए तो देखा कि चिकित्सक छेड़छाड़ कर रहा है। विरोध किया तो डॉक्टर ने उन लोगों के साथ भी गाली-गलौज की। पुलिस ने छेड़खानी, एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ एससीएसटी एक्ट में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। अपर जिला जज एससीएसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने डॉक्टर को दो साल की कैद और छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। डॉक्टर ने तत्काल जुर्माना जमा कर दिया।