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हत्या के जुर्म में ढाबे के वेटर को उम्रकैद

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उरई (जालौन)। दो साल पहले होटल में पानी देने के विवाद में होटल मालिक के साले की पीट-पीटकर हत्या करने के दोषी वेटर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट सुरेश चंद्र ने मंगलवार को सजा पर फैसला सुनाते हुए दस हजार रुपये अर्थदंड भी ठोका है।
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कालपी कोतवाली क्षेत्र के यादव ढाबा पर 19 जून 2017 की रात एक बजे हत्या की वारदात हुई थी। जोल्हूपुर मोड़ के पास सिरसाकलार क्षेत्र के न्यामतपुर निवासी महावीर यादव का ढाबा था। ढाबे पर कानपुर देहात के राजपुर क्षेत्र के गोरी रतनपुर गांव निवासी उनका साला बलवीर यादव (38) भी सहयोग करता था। घटना वाली रात ढाबे में वेटर का काम करने वाला उड़ीसा प्रांत के गंजम जिले का राजू नायक पुत्र अभिमन्यु से जब बलवीर ने एक ग्राहक को पानी देने को कहा तो राजू भड़क गया और गालीगलौज करने के साथ लाठी से प्रहार कर हत्या कर दी थी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि साले की हत्या की रिपोर्ट ढाबा मालिक महावीर ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने राजू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब से राजू जेल में था। मामले में होटल के कर्मचारी राकेश बाथम समेत सात लोगों ने गवाही दी थी। बताया कि अर्थदंड न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भी दोषी को भुगतना होगा।
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