शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी प्लंबर का काम करने वाले पिता ने 26 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कटक (उड़ीसा) निवासी प्रकाश प्रधान पुत्र घड़ी प्रधान के घर पर बेटी को उनको बुलाने के लिए भेजा था। प्रकाश भी उसके साथ प्लंबरिंग का काम करता था। प्रकाश ने घर पर बेटी को बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। खून से लथपथ बेटी जब घर आई तो उसने पूरी घटना बताई।
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। तब से मुल्जिम जेल में ही बंद था। बताया कि अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट ने प्रकाश पर दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में दोष साबित होने पर सजा सुनाई।