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Jalaun News: दहेज हत्या में सास ससुर व पति को सात सात साल की सजा

Sun, 03 Aug 2025 12:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
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उरई। दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने सास ससुर व पति को दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई और 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र के घरौन निवासी शिवऔतार ने 19 मार्च 2024 को कदौरा थाने में तहरीर दी थी कि उसने पुत्री रामकीर्ति का विवाह 14 मई 2022 को कदौरा क्षेत्र के कुसमरा गांव निवासी शिवाकांत के साथ किया था। शादी में उसने पांच लाख रुपये नकद, दो लाख का सामान व एक बाइक दी थी।
शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में बुलेट व सोने की जंजीर की मांग कर विदा कराने से मना करने लगे। किसी तरह रिश्तेदारों व पुत्री के ससुर को समझाकर बेटी को विदा कराया। विदा होने के बाद उसने पुत्री से फोन पर बातचीत की तो उसने बताया कि पति शिवाकांत, ससुर धनीराम, सास रामवती बुलेट और जंजीर की मांग कर प्रताड़ित करते हैं।
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18 मार्च 2024 को उसकी पुत्री ने अपनी छोटी बहन को फोन करके कहा कि पापा को उसकी जल्दी ससुराल भेज दो नहीं तो ससुराली उसे मार डालेंगे। जब वह बेटी की ससुराल पहुंचा तो पड़ोसियों ने बताया कि उसकी बेटी को कदौरा अस्पताल ले गए हैं। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसकी बेटी अस्पताल में मृत अवस्था में पड़ी थी।
उसने ससुरालियों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसकी विवेचना सीओ कालपी डॉ देवेंद्र कुमार ने की। 23 मार्च 2024 को सास, ससुर व पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीनों लोगों के खिलाफ पुलिस ने 29 मई 2024 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद जिला जज अचल सचदेव ने सास, ससुर व पति को दहेज हत्या में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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