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Jalaun News: मिलावटी शराब मामले में दोषी को तीन साल कैद

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उरई। मिलावटी शराब के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला कोतवाली कोंच में वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमा में पुलिस ने आरोपी मध्य प्रदेश के भांडेर थाना क्षेत्र के अटाई खेड़ा निवासी वकील कुशवाहा के खिलाफ आबकारी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्रकरण की सुनवाई एडीजे (प्रथम) कोर्ट उरई में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ पैरवी की। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और कोंच पुलिस की प्रभावी कार्रवाई को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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इस मामले में अभियोजन अधिकारी ह्रदयेश पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल परम सिंह तिवारी, हेड कांस्टेबल महेंद्र प्रताप सिंह (कोर्ट मुंशी) तथा कांस्टेबल हरेंद्र कुमार (कोर्ट पैरवीकार) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने इसे प्रभावी पैरवी और न्यायिक प्रक्रिया की बड़ी सफलता बताया है।
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