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रंगदारी मांगने का दोष सिद्व, फैसला 10 को

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उरई। डकैती जज अंचल लवानिया की अदालत में दुकानदार को धमकाकर वसूली करने के मामले में आरोपी पर आरोप सिद्ध हो गया। कोर्ट से सजा का फैसला 10 दिसंबर को होगा।
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घटनाक्रम के अनुसार 6 अप्रैल 2017 को कालपी के मोहल्ला टरननगंज निवासी दुकानदार अशोक कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी दुकान पर प्रदीप कुमार उर्फ लल्ला निवासी रामचबूतरा कालपी आए। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर दस हजार रुपये की मांग की। इससे बाजार के अन्य व्यापारियों में दहशत हो गई। व्यापारी की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। डकैती जज अंचल लवानिया की अदालत ने इस मामले में प्रदीप उर्फ लल्ला को दोषी करार दिया। (संवाद)
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