उरई। चेक बाउंस के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने छह माह की सजा सुनाई और ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोंच कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला जवाहर नगर निवासी उमाचरण कुशवाहा ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वर्ष 2015 में पड़री गांव निवासी नरेंद्र कुमार को ढाई लाख की मटर बेची थी। जिसके बदले उसने ढाई लाख की चेक दी थी। जब उसने चेक बैंक में लगाई तो रुपये न होने के कारण चेक बाउंस हो गई। जब उसने नरेंद्र को चेक बाउंस होने की जानकारी देकर उससे रुपये मांगे तो उसने रुपये देने से इंकार कर दिया। पीड़ित ने कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट के आदेश पर नरेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच मोहित निर्वाल ने नरेंद्र कुमार को दोषी पाते हुए छह माह की सजा सुनाई और ढाई लाख रुपये जुर्माना लगाया।