उरई। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर बीस साल की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने तीन अगस्त 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी बेटी को गांव का ही रावेंद्र 6 जून 2017 को अपहरण कर ले गया था। चार पांच दिन अपने साथ रखकर उसने दुष्कर्म कर छोड़ दिया था। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 14 अक्तूबर 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट कोर्ट में 6 दिसंबर 2017 को चार्जशीट दाखिल की थी। सात साल पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चले ट्रायल के बाद शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने रावेंद्र को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।