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Jalaun News: छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

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उरई। छह साल पहले किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की कैद सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 24 मार्च 2019 को उसकी नाबालिग पुत्री को आटा थाना क्षेत्र के तगारेपुर गांव निवासी हाल पता जालौन कोतवाली के कस्बा निवासी ब्रजेश उर्फ देवा अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने 25 मई 2019 को कोतवाली क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से किशोरी को पाया था। पुलिस ने किशोरी के कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराए थे। उसने दुष्कर्म की बात कही थी।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ोतरी कर उसे जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ 28 मई 2019 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए। मंगलवार को मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने दोष सिद्ध हो जाने पर ब्रजेश को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
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