उरई। चार साल पुराने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने मोहित अहिरवार को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
गोहन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 31 जुलाई 2022 को नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के मोहल्ला दीवानपुरा निवासी मोहित अहिरवार को नामजद किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को खोज लिया था।
पुलिस ने किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के साथ ही न्यायालय में बयान दर्ज कराए। किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म से संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान वादी और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किए।
सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मोहित अहिरवार को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 20 साल के कारावास और 28 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।