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Jalaun News: आवास की पात्रता से अधिक आयु की 11 महिलाओं को चुना, छह पर कार्रवाई तय

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हरदोई। मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रता से अधिक आयु की 11 महिलाओं को भी पात्र बना दिया गया। जांच में इसका खुलासा हुआ। जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. सतीश चंद्र पाठक ने प्रधान और पंचायत सचिव सहित छह को नोटिस दी है। चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न आने पर प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाएंगे, कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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जरूरतमंद बेघर परिवारों को एक मकान दिए जाने के लिए संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना में 50 साल आयु वर्ग तक निराश्रित (विधवा) महिला को भी आवास दिए जाने की व्यवस्था है। विकास खंड टोडरपुर की ग्राम पंचायत तारागांव में योजना में आवास के लिए चयनित पात्रता सूची की स्थलीय जांच जिला विकास अधिकारी से कराई गई। जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार की तरफ से दी गई जांच आख्या में कहा है कि तारागांव में पात्रता सूची में शामिल 11 महिलाएं अपात्र हैं।
उन्होंने कहा है कि सूची में शामिल 11 महिलाओं की आयु 50 साल से अधिक है। इससे वह मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्र नहीं हैं। इनके चयन और पात्रता सूची की जांच में मनमानी के लिए प्रधान छुन्नी देवी, पंचायत सचिव सुशील कुमार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रमोद कुमार, सहायक विकास अधिकारी कृषि अजय तिवारी, अवर अभियंता लघु सिंचाई ओमपाल सिंह और सहायक विकास अधिकारी ग्राम्य विकास अभिषेक शुक्ला उत्तरदायी हैं। डीडीओ ने कार्रवाई की संस्तुति भी की है। डीपीआरओ ने बताया कि प्रधान को पंचायतीराज अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया है, जबकि अन्य कर्मियों को भी नोटिस दिए गए हैं, सभी से जवाब मांगे गए हैं। एक सप्ताह में साक्ष्य सहित जवाब न आने और संतोषजनक न होने पर कार्रवाई शुरू करा दी जाएगी।
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