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चोरी से बिजली जलाना आईओसी को पड़ा महंगा, अब जमा करेगा 53 लाख रुपये जुर्माना

Thu, 16 Jul 2020 09:51 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को चोरी से बिजली जलाना महंगा पड़ गया। तीन महीने के अस्थाई कनेक्शन पर चोरी से पिछले चार साल से बिजली जलाने पर आइओसी के गीडा स्थित बॉटलिंग प्लांट को जुर्माना स्वरूप 53 लाख 5 हजार 422 रुपये जमा करना होगा। इसमें शमन शुल्क भी शामिल है।

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बिजली निगम की विजिलेंस टीम ने आठ तारीख को आईओसी के प्रबंधक और दो अन्य ठेकेदारों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही बिजली निगम ने यहां के तीनों कनेक्शन काट दिए थे। दरअसल, टीम ने आइओसी के बॉटलिंग प्लांट में छापा मारा तो अस्थाई कनेक्शन पर तकरीबन चार साल से बिजली जलती मिली।

साथ ही निर्धारित लोड से तकरीबन चार गुना ज्यादा उपभोग मिला। टीम ने प्लांट के मैनेजर संजीव कुमार, ठेकेदार रविंद्र कुमार और राजेश नायक के खिलाफ एंटी थेफ्ट थाना में बिजली चोरी की एफआइआर दर्ज कराई। अधीक्षण अभियंता आईडी त्रिपाठी ने कहा कि तीनों कनेक्शन पर जांच के आधार पर जुर्माना की राशि निर्धारित कर दी गई है।

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औद्योगिक उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज में छूट की समय सीमा बढ़ी

बिजली निगम ने एक बार फिर से वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में छूट देने की योजना बनाई है। इसकी अवधि 31 जुलाई तक है। जून तक इनमें से जिन उपभोक्ताओं ने अपने बिल का भुगतान नहीं किए हैं अगर उन्होंने जुलाई में पूरा भुगतान कर दिया तो उन्हें अप्रैल महीने के बिल का फिक्स चार्ज नहीं देना होगा।

अधीक्षण अभियंता शहर यूसी वर्मा ने बताया कि यह फायदा सिर्फ उन्हीं औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने जून महीने में बिजली बिल का पूरा भुगतान नहीं किया है। 31 जुलाई तक बिल का भुगतान करना होगा।
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