चोरी के 25 साल पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया है। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली हाथरस जंक्शन में 2001 में चोरी की घटना हुई थी। प्रकरण में पुलिस ने बल्ले उर्फ अमीरुद्दीन निवासी कंदौली हाथरस जंक्शन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने बल्ले के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के क्रम में मुकदमे को चिह्नित किया गया था और समय से पैरवी की गई। जेएम कोर्ट ने 11 फरवरी को गवाह व सबूतों के आधार पर इस मामले में सजा का फैसला सुनाया। बल्ले चोरी के मामले में एक माह आठ दिन जेल में रहा था, जिसके बाद से वह जमानत पर था। संवाद