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Hathras News: मारपीट के 21 साल पुराने मामले में आया फैसला, कोर्ट उठने तक की सुनाई सजा

Fri, 26 Dec 2025 04:15 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने 21 साल बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। 
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कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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हाथरस में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय ने मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कोतवाली नगर में वर्ष 2004 में धारा 323, 504, 506 के तहत बच्चू उर्फ कपिल रावत निवासी गांधी चौक घंटाघर थाना कोतवाली नगर हाथरस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 

विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी बच्चू उर्फ कपिल रावत को सजा का फैसला सुनाया है। 

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