शहर के कपड़ा व्यापारी को धमकाने के सात साल पुराने मामले में सीजेएम कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है।
स्टेट बैंक कॉलोनी निवासी कपड़ा व्यापारी अनिल कुमार अग्रवाल ने 10 जून 2019 को कोतवाली सदर में चौथ मांगने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में यश सहानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनिल के अनुसार उनके भतीजे को धमकी भरा पत्र मिला था। इसके बाद 6 जून 2019 को उनके नंबर पर कॉल आई। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि मोहल्ला श्रीनगर के रहने वाले यश सहानी से मिल ले। यह सहानी उस समय अलीगढ़ जेल में बंद था। 50 हजार रुपये लेकर जेल में आकर मिलने के लिए कई बार धमकी दी गई। पेशी पर आने के दौरान भी सहानी ने धमकाया था।
रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने सबूतों के आधार पर योगेश उर्फ यश सहानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में मामला ट्रायल पर पहुंचा। सीजेएम कोर्ट ने पत्रावलियों पर उपलब्ध सबूत व गवाहों के आधार पर यश सहानी को दोषी ठहराया।