विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने किशोरी से छेड़खानी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना सासनी में वर्ष 2018 में एक किशोरी से छेड़खानी करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी हरिकेश निवासी ग्राम गंगावली थाना अरनिया जनपद बुलंदशहर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।