किशोरी अपने नाना के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। 8 सितंबर 2014 में 15 वर्षीय किशोरी दुकान से सामान लेने के लिए गई थी। जब वह सामान लेकर लौट रही थी, तो गांव की ही पुष्पेंद्र अपने साथियों की मदद से उसका मुंह बंद कर उठा ले गया था। आरोपी किशोरी को खंडहरनुमा मकान में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
हाथरस न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले एक युवक को 20 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक गांव में किशोरी अपने नाना के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। 8 सितंबर 2014 में 15 वर्षीय किशोरी दुकान से सामान लेने के लिए गई थी। जब वह सामान लेकर लौट रही थी, तो गांव की ही पुष्पेंद्र अपने साथियों की मदद से उसका मुंह बंद कर उठा ले गया था। आरोपी किशोरी को खंडहरनुमा मकान में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
कोतवाली सिकंदराराऊ में मामले पर मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचनाधिकारी ने न्यायालय में आरोपी पुष्पेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) जेबा मजीद के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद व अर्थंदड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव माहौर ने पैरवी की।