हाथरस की स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शंकरलाल, सदस्य हेमंत राज सिंह एवं मनीष कौशिक ने शहर के लाला वाला पेच निवासी मधु शंकर अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बंदरों को पकड़वाने का आदेश दिया है।
मधुशंकर अग्रवाल ने अपनी याचिका में जिलाधिकारी, प्रमुख वन्य जीव रक्षक लखनऊ, प्रभारी वनाधिकारी हाथरस, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हाथरस को पक्षकार बनाया था। याचिका नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत बंदरों का उत्पात होने के संबंध में प्रस्तुत की गई। स्थायी लोक अदालत की पीठ ने सहमति के आधार पर याचिका को निर्णीत करते हुए आदेश दिया है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बंदरों को पकड़वाते समय सुरक्षित एवं संरक्षित स्थान पर छोड़ते समय स्वयं या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। बंदरों के स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान रखेंगे। बंदरों को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं होनी चाहिए।