न्यायालय ने 16 साल पुराने दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
अप्रैल 2010 में अभियुक्त आरिफ खां निवासी डीगरपुर थाना मैनाठोर (मुरादाबाद) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरिफ के लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई थी।
पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले का ट्रायल एसीजेएम कोर्ट में चल रहा था। मामला काफी समय से लंबित होने के कारण सुनवाई में तेजी लाई गई। शनिवार को कोर्ट ने सबूत व गवाहों के आधार पर आरिफ को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।