फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hathras News: लापरवाही से मौत के मामले में छह माह की सजा

Mon, 20 Jul 2026 02:05 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
विज्ञापन
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
विज्ञापन
न्यायालय ने 16 साल पुराने दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
विज्ञापन

अप्रैल 2010 में अभियुक्त आरिफ खां निवासी डीगरपुर थाना मैनाठोर (मुरादाबाद) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरिफ के लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई थी।
पुलिस ने आरिफ को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले का ट्रायल एसीजेएम कोर्ट में चल रहा था। मामला काफी समय से लंबित होने के कारण सुनवाई में तेजी लाई गई। शनिवार को कोर्ट ने सबूत व गवाहों के आधार पर आरिफ को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें