सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के 2 जुलाई को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित हुए सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें करीब 250 लोग घायल हुए थे।
हाथरस के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में सत्संग हादसे के 11 आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र पर संज्ञान लिए जाने के बाद पत्रावली सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दी गई थी। सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि नियत की है। अगली तिथि पर सत्र न्यायालय आरोपियों पर आरोप विरचित कर सकता है।
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उल्लेखनीय है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के दो जुलाई को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित हुए सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें करीब 250 लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में 3200 पेज का आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं।
पुलिस ने मुख्य आरोपी देवप्रकाश मुधकर के अलावा मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार, दलवीर सिंह को आरोपपत्र में आरोपी बनाया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अभी 71 आरोपियों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि सत्र न्यायालय में इस मामले में अगली तिथि चार नवंबर नियत है।