फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hathras News: मारपीट में सात दोषियों को तीन वर्ष का कारावास

Thu, 21 Aug 2025 02:52 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) संगीता शर्मा के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन




थाना मुरसान क्षेत्र के गांव कुरावली निवासी विजेंद्र सिंह ने तहरीर देकर कहा था कि 10 फरवरी 2022 को सुबह आठ बजे उनका पड़ोसी भूपेंद्र, सोनू उर्फ सोनवीर, अजय, ओमवीर, राहुल, बदन सिंह और राजपाल उनके घर आए और बेवजह जातिसूचक गालियां देने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी उनके बेटे और पत्नी को पीटने लगे। इन लोगों ने उन्हें भी पीटा, जिससे हम सभी को चोटें आईं।
इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत भूपेंद्र, सोनू उर्फ सोनवीर, अजय, ओमवीर, राहुल, बदन सिंह एवं राजपाल को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें