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Hathras News: पूरे जिले में 30 सितंबर तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति जुलूस-प्रदर्शन या सभा पर रोक

Thu, 06 Aug 2026 11:00 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। हालांकि यह नियम ड्यूटी पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक कर्मचारियों, धार्मिक स्थलों और पारंपरिक प्रार्थना सभाओं पर लागू नहीं होगा।
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हाथरस में धारा- 163 - फोटो : एआई
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विस्तार
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हाथरस जिलाधिकारी अतुल वत्स ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 30 सितंबर तक प्रभाव में रहेगा।

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डीएम ने बताया कि जिले में आगामी स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन और बलदेव छठ जैसे त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

डीएम ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। हालांकि यह नियम ड्यूटी पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक कर्मचारियों, धार्मिक स्थलों और पारंपरिक प्रार्थना सभाओं पर लागू नहीं होगा। बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित करने पर पाबंदी रहेगी।
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डीएम ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले की सभी तहसीलों के परगना मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

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