आदेश के तहत जिले में बिना अनुमति के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभा और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर हथियार ले जाने, अफवाह फैलाने, आपत्तिजनक नारेबाजी करने, पोस्टर-बैनर लगाने और पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
हाथरस में आगामी परीक्षाओं और महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर व रामनवमी के त्योहार के मद्देनजर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
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यह आदेश 31 जनवरी से 30 मार्च तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत जिले में बिना अनुमति के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभा और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर हथियार ले जाने, अफवाह फैलाने, आपत्तिजनक नारेबाजी करने, पोस्टर-बैनर लगाने और पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग, फोटो कॉपी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीएम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।