फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hathras News: जिले में 30 मार्च तक धारा 163 लागू, जुलूस व धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित, डीएम ने दिए आदेश

Mon, 02 Feb 2026 06:05 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

आदेश के तहत जिले में बिना अनुमति के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभा और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर हथियार ले जाने, अफवाह फैलाने, आपत्तिजनक नारेबाजी करने, पोस्टर-बैनर लगाने और पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। 
विज्ञापन
हाथरस में पुलिस गश्त - फोटो : पुलिस
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हाथरस में आगामी परीक्षाओं और महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर व रामनवमी के त्योहार के मद्देनजर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 

विज्ञापन


यह आदेश 31 जनवरी से 30 मार्च तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत जिले में बिना अनुमति के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभा और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर हथियार ले जाने, अफवाह फैलाने, आपत्तिजनक नारेबाजी करने, पोस्टर-बैनर लगाने और पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। 

परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग, फोटो कॉपी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीएम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें