आदेश के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों, सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों में शस्त्र लेकर जाने पर भी रोक लगाई गई है।
आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए हाथरस जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 30 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान बिना अनुमति जुलूस व धरना पर रोक रहेगी।
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जिलाधिकारी अतुल वत्स ने बताया कि यह आदेश 2 अप्रैल से 30 मई तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों, सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों में शस्त्र लेकर जाने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही भड़काऊ भाषण देने और अफवाह फैलाने पर भी सख्त मनाही रहेगी।
परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, जुलूस और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।