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Hathras News: बिना मान्यता के चल रहे विद्यालय 25 अप्रैल तक होंगे बंद

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बिना मान्यता चल रहे विद्यालय 25 अप्रैल तक बंद करने के आदेश बीएसए ने जिले के सभी बीईओ को दिए हैं। उन्होंने ऐसे विद्यालयों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
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जारी आदेश में बीएसए ने कहा कि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि विभाग द्वारा सघन चेंकिंग के दौरान अमान्य विद्यालयों का संचालन बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद वह विद्यालय का फिर से शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि एक अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चिह्नित कर उनके संचालन पर रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त संबंंधित संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सभी बीईओ को 25 अप्रैल तक इस बात का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं कि आपके विकास खंड में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता संचालित नहीं हो रहा है।
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