मौजेक इंडिया व दयाल फर्टिलाइजर्स की बिक्री प्रतिबंधित
कंपनियों के नमूने फेल होने पर कृषि विभाग ने की कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। कृषि विभाग ने जिले में मौजेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की डीएपी और दयाल फर्टिलाइजर्स की मोनो जिंक उर्वरक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि इन कंपनियों के उर्वरक की किसान को बिक्री नहीं की जाए। यह कार्रवाई दोनों उर्वरकों के नमूने फेल होने पर की गई है।
जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने छापेमारी के दौरान विगत में कुणाल खाद भंडार हाथरस जंक्शन पर मौजेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की रासायनिक उर्वरक डीएपी का नमूना लिया था। यह नमूना परीक्षण के दौरान फेल हो गया। मानक के अनुसार डीएपी में रासायनिक पदार्थ नहीं पाए गए। पंकज खाद भंडार के यहां से दयाल फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड परतापुर मेरठ के रासायनिक उर्वरक मोनो जिंक का नमूना लिया गया था।
इस नमूने को परीक्षण के लिए उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भेजा गया। परीक्षण के आधार पर मोनो जिंक के नमूने मानक पर खरे नहीं उतरे और नमूने फेल हो गए। जिला कृषि अधिकारी ने जिले में मौजेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की डीएपी व दयाल फर्टिलाइजर्स की मोनो जिंक की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों उर्वरक विक्रेताओं ने इन कंपनियों के स्टॉक स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई उर्वरक विक्रेता इन कंपनियों के इन उर्वरकों की बिक्री नहीं करें। अगर कोई इन उर्वरकों की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।