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अब ड्राईविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट

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अब डीएल नवीनीकरण पर देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट
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सरकारी डॉक्टर की हरी झंडी पर होगा डीएल का नवीनीकरण
अब तक 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों से लिया जाता था मेडिकल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। अब ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदकों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। सरकारी डॉक्टर की हरी झंडी के बाद डीएल का नवीनीकरण होगा। अब तक 50 वर्ष से अधिक उम्र के वाहन चालकों से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाता था, लेकिन अब डीएल नवीनीकरण के लिए सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिले की सड़कों पर करीब ढाई लाख वाहन फर्राटा भर रहे हैं। इन वाहनों को चलाने वाले काफी लोगों के लाइसेंस की अवधि पूरी हो गई है। यदि ये लाइसेंस नवीनीकरण के लिए जाते हैं तो अब इनको सरकारी चिकित्सक से मेडिकल करना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही एआरटीओ कार्यालय से डीएल नवीनीकरण किया जाएगा। 30 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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इस मामले में एआरटीओ नीतू सिंह का कहना है कि मेडिकल सर्टिफिकेट तो पहले से ही आवश्यक है। अब तक 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों से डीएल नवीनीकरण के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाता था, लेकिन अब डीएल नवीनीकरण के लिए सभी को सरकारी चिकित्सक से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा।
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