वर्ष 2020 में चंडौस नगर पंचायत घोषित होने के बाद भी जिला पंचायत द्वारा करीब 100 व्यापारियों को टैक्स बकाया होने पर आरसी जारी कर दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि जब नगर पंचायत घोषित हो गई है तो जिला पंचायत द्वारा टैक्स की आरसी जारी करना गलत है, यह निरस्त होनी चाहिए।
दुकानदारों ने कहा कि जिला पंचायत द्वारा जो टैक्स दिखाया गया है, वह वर्ष 2020 में नगर पंचायत घोषित होने के बाद का है। यह टैक्स ग्राम पंचायत पर ही लागू होता है। जिला पंचायत द्वारा कस्बे के परचून, मेडिकल स्टोर, मिठाई, ज्वेलर्स, क्लीनिक, ईंट भट्टा और आरा मशीन संचालकों को आरसी जारी की गई है। इसमें 1500 से लेकर 25 हजार रुपये तक टैक्स लगाया गया है। कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं, जिनका निधन हो चुका है। नगर पंचायत के चेयरमैन डॉ. डीएस भारती ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलकर इसका निस्तारण कराया जाएगा। व्यापार मंडल चंडौस के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा है कि इसके निस्तारण का प्रयास किया जाएगा।