दो चचेरी बहनों के अपहरण के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम माधवी सिंह के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
थाना चंदपा क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री और 15 वर्षीय भतीजी उनके पुत्र के साथ साइकिल पर सूट सिलवाने सादाबाद जा रही थीं। वह गांव बिसाना के निकट पहुंचीं, तभी एक गांव निवासी गुड्डू व पंकज निवासी नगला दल थाना पचोखरा जिला फिरोजाबाद मारुति वैन से आए और दोनों किशोरियों को जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। उनके पुत्र को पीटकर भगा दिया और धमकी देकर घर वापस भेज दिया।
इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम माधवी सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत दोनों आरोपियों गुड्डू और पंकज को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया।
किशोरी के अपहरण में दोषी को तीन वर्ष का कारावास
हाथरस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने एक 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने में छह जुलाई 2020 को तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था उनकी 15 वर्षीय पुत्री को सुनील कुमार निवासी ग्राम गिनौली थाना गंजडुंडवारा जनपद कासगंज बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी सुनील को दोषी करार दिया।