सड़कों पर अवैध पार्किंग और बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए हाथरस जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिलाधिकारी अतुल वत्स के निर्देशानुसार जनपद के विभिन्न मार्गों पर तीन होल्डिंग एरिया (पार्किंग स्थल) चिह्नित किए गए हैं। जहां पर यह वाहन खड़े किए जा सकते हैं। इन तीन स्थानों के अलावा अगर एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे या मुख्य मार्गों के किनारे गाड़ी खड़ी पाई गई तो पुलिस सीधे चालान या वाहन को सीज करने की कार्रवाई करेगी।
यातायात पुलिस ने नेशनल हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों के सुरक्षित ठहराव के लिए तीन स्थान तय किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि अक्सर देखा जाता है कि ट्रक, बस, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य मालवाहक वाहन सड़कों के किनारे असुरक्षित तरीके से खड़े रहते हैं। इससे कोहरे या रात के समय भीषण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन होल्डिंग एरिया का मुख्य उद्देश्य इन वाहनों को निर्धारित स्थान पर पार्क कराना है ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सड़कों के किनारे वाहन खड़ा करना मोटर वाहन अधिनियम-1988 और केंद्रीय/उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत दंडनीय अपराध है। यदि कोई चालक नियमों का उल्लंघन करता है, तो चालान किया जाएगा। गंभीर लापरवाही की स्थिति में परिवहन विभाग और पुलिस वाहन को सीज भी कर सकती है।
इन तीन जगहों पर बनाए गए पार्किंग एरिया
- गांव मीतई बाईपास: थाना चन्दपा के पास (एनएच -509)
- बरोस टोल प्लाजा : आगरा रोड, थाना सादाबाद (एनएच -509)
- मुगल गढ़ी से 200 मीटर आगे : गांव फुलराई की तरफ, थाना सिकंदराराऊ (एनएच -34)