10वीं पास अभ्यर्थी ही बन सकेंगे राशन डीलर
शासन ने राशन डीलर बनने को लेकर कई नियमों में किया फेरबदल
प्रशांत भारती
हाथरस। अब राशन डीलर बनने के लिए आवेदक को कम से कम हाईस्कूल पास होना अनिवार्य होगा। इस तरह से शासन स्तर से राशन डीलर बनने के तमाम नियमों में फेरबदल किया गया है। शासन स्तर से आधुनिक दौर के साथ पॉस मशीन से वितरण की शुरुआत होने के कारण इन नियमों में फेरबदल किया गया है।
शासन स्तर से राशन डीलर प्रकिया में चयन किए जाने को लेकर कई नियमों में फेरबदल किया गया है। इन नियमों के लागू होने के साथ ही जिले की कई दुकानों की चयन प्रकिया अब अधर में लटक गई है। शासन स्तर से राशन डीलर के आवेदक की उम्र से कम से कम 21 वर्ष होनी होगी। आवेदक को हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है। हाईस्कूल पास नहीं होने की दशा में आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके पीछे वजह है कि पॉस मशीन के संचालन में वर्तमान डीलरों के सामने दिक्कतें पेश आ रही हैं।
नई प्रकिया के तहत आवेदक को 10 हजार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने होंगे। हालांकि अभी तक पांच हजार रुपये सिक्योरिटी के जमा होते थे। आवेदक के प्रमाण पत्र अब प्रशासनिक समिति के स्थान पर सतर्कता समिति प्रमाणित करेगी। ग्राम प्रधान के स्थान लेखपाल या पंचायत सचिव प्रमाणित करेगा। सतर्कता समिति के सचिव के अलावा तीन सदस्य दस्तावेजों को प्रमाणित करेंगे। इन तीन सदस्यों में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है।
23, 24, 25 को लगेगी पर्यवेक्षकों की ड्यूटी
हाथरस। शासन के निर्देशों के क्रम में अब तक राशन वितरण की पारदर्शिता को लेकर महीने की पांच से 10 तारीख के बीच पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती थी। पर्यवेक्षक अपनी निगरानी में खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करते थे, लेकिन अब नियमों में हुए फेरबदल के साथ ही ड्यूटी की तिथियों में भी परिवर्तन कर दिया गया है। हर माह नॉन आधार ट्रांजेक्शन 23, 24, 25 तारीख को किया जाता है। इसे देखते हुए अब पर्यवेक्षक 23,24,25 को अपनी निगरानी में खाद्यान्न का वितरण कराएंगे।
शासन स्तर से राशन डीलर की चयन प्रकिया को लेकर नियमों में फेरबदल किया गया है। राशन डीलर की उम्र के साथ साथ योग्यता का भी निर्धारण किया गया है।
-सुरेंद्र यादव, डीएसओ