हाथरस दीवानी न्यायालय में 13 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने जानकारी यह जानकारी दी।
अपर जनपद न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने बताया कि आपसी सुलह-समझौता के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस सुनहरे मौके का लाभ उठाने की अपील की है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद आदि (लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन मामले) संबंधित प्रकरणों के साथ-साथ सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, नगर पालिका टैक्स वसूली से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।