शाकिर जब अपने बेटों के साथ कारखाने से घर लौट रहा था, तब भुजपुरा में फौन्दी वाली गली के पास अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की। इसमें शाकिर गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था। उपचार के दौरान शाकिर को जेएन मेडिकल कॉलेज से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
अलीगढ़ के सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने मारपीट और हत्या के मामले में आरोपी फरहान की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 14 नवंबर 2023 की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच की है।
विज्ञापन
वादिनी शबा का भाई शाकिर जब अपने बेटों के साथ कारखाने से घर लौट रहा था, तब भुजपुरा में फौन्दी वाली गली के पास अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की। इसमें शाकिर गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था। उपचार के दौरान शाकिर को जेएन मेडिकल कॉलेज से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
शुरुआत में एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज थी, लेकिन विवेचना के दौरान मृतक के पुत्र शाहरूख, जो घटना का चश्मदीद गवाह था, ने अपने बयानों में फरहान सहित अन्य आरोपियों के नाम उजागर किए। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है, इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है।