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Hathras News: महायोजना-2031 को मिली हरी झंडी, खुलेगा विकास का रास्ता

Fri, 10 Jan 2025 01:58 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
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महायोजना 2031 को शासन की ओर से स्वीकृति मिल गई। इसमें नगर पालिका परिषद का संपूर्ण क्षेत्र व नगर पंचायत मेंडू और 27 गांवों को शामिल किया गया है। नई महायोजना से शहर और उससे लगे इलाकों में नियोजित विकास का रास्ता साफ हो सकेगा।
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महायोजना से यह तय होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी सुविधा दी जाएगी। गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार के बाद नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने 200 हेक्टेयर की वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा था। अब शासन से मंजूरी मिलने के बाद यहां होने वाले आवासीय और व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ अब महायोजना में प्रस्तावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य कराने का रास्ता साफ हो सकेगा।
वर्तमान में 6621 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विनियमित क्षेत्र है। अलीगढ़ रोड पर गांव दयानतपुर, मथुरा रोड पर गांव ओढ़पुरा बिजलीघर के निकट तक, सिकंदराराऊ रोड पर पुलिस लाइन के निकट तक व आगरा रोड पर एमजी पॉलिटेक्निक तक विनियमित क्षेत्र आता है। अब मथुरा रोड पर कलक्ट्रेट के निकट गांव दर्शना, अलीगढ़ रोड पर गांव नगला उम्मेद, सिकंदराराऊ रोड पर नगर पंचायत मेंडू सीमा क्षेत्र, आगरा रोड पर नगला भुस तक विनियमित क्षेत्र की सीमाओं को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा गया था।
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इस प्रस्ताव को यहां जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति देने के बाद शासन को भिजवाया गया था। जिला स्तर पर आपत्तियां भी ली गई थीं। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद शासन स्तर से अब महायोजना 2031 के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। महायोजना में गिजरौली से नगला भुस तक 75 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया गया है। जेई विनियमित क्षेत्र अतुल शर्मा ने बताया कि विनियमित क्षेत्र की अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद की संपूर्ण सीमा को अधिसूचित किया गया है। सोखना, दयानतपुर और मेंडू के निकट उद्योग के लिए भूमि को प्रस्तावित किया गया है। महायोजना में नई कॉलोनियों के निर्माण के लिए 64 हेक्टेयर जमीन भी तय की गई है।

यह क्षेत्र हुआ महायोजना में शामिल
मथुरा रोड पर कलक्ट्रेट के निकट गांव दर्शना तक का क्षेत्र
अलीगढ़ रोड पर गांव नगला उम्मेद तक का क्षेत्र।
सिकंदराराऊ रोड पर गांव सोखना तक का क्षेत्र।
आगरा रोड पर गांव मीतई तक का क्षेत्र।
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अब नक्शा स्वीकृति के लिए देना होगा शुल्क
शासन से मंजूरी के बाद विनियमित क्षेत्र में आवासीय व व्यावसायिक भवन बनाने के लिए भू स्वामी को नक्शा स्वीकृत कराने के लिए 400 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से शुल्क देना होगा। नक्शा स्वीकृति के दौरान कवर व खुला एरिया में से जो भी ज्यादा भूमि होगी, उसके अनुसार ही शुल्क की अदायगी करनी होगी।
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वर्तमान में हेक्टेयर वार भूमि का प्रयोग
सड़क 234.98 हेक्टेयर
आवासीय 545.65 हेक्टेयर
व्यावसायिक। 63.01 हेक्टेयर
औद्योगिक 73.09 हेक्टेयर
स्वास्थ्य सेवाएं 8.16 हेक्टेयर
धार्मिक 20.85 हेक्टेयर
खेती की जमीन 4320.52 हेक्टेयर

नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार के बाद अब विनियमित क्षेत्र का दायरा बढ़ गया है। शासन स्तर से महायोजना को स्वीकृति मिल गई है। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए महायोजना के अनुरूप ही विकास की योजनाएं तैयार की जाएंगी।
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-अतुल शर्मा, जेई, विनियमित क्षेत्र।
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