न्यायालय ने दो साल पहले हुई पूर्व सैनिक अनिल कुमार की हत्या में उनकी पत्नी कुमकुमबाला, राजेंद्र चौधरी व चमन खां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन हर्ष अग्रवाल के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
कस्बा सादाबाद निवासी कालीचरन गौतम ने थाना सादाबाद में तहरीर देकर कहा था कि उनके भाई अनिल कुमार 31 जनवरी 2023 को सेना से रिटायर होने के बाद अपने घर आ गए थे।
अनिल कुमार की पत्नी कुमकुमबाला के पास काफी लोग जाते-जाते थे। इसी वजह से भाई का पत्नी के साथ झगड़ा होता रहता था।
15-16 अप्रैल 2023 की रात को भाई की पत्नी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गला दबाकर उनके भाई की हत्या कर दी। इस मामले में थाना सादाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ।
विवेचक ने विवेचना करते हुए कुमकुमबाला निवासी भार्गव कॉलोनी सादाबाद, राजेंद्र चौधरी निवासी गोल नगर थाना मुरसान, चमन खां निवासी काडली थाना इगलास जिला अलीगढ़ के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन हर्ष अग्रवाल के न्यायालय में हुई।