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Hathras News: विवाहिता की हत्या में न्यायालय ने सुनाया फैसला, पति-सास सहित चार को उम्रकैद

Sat, 31 Aug 2024 10:34 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

मधु की शादी चार वर्ष पूर्व दहेज देकर हिंदू रीति रिवाज से पवन कुमार के साथ की थी। मधु को कुछ दिन तो ससुराल वालों ने सही सलामत रखा था, लेकिन उसके बाद उसको सास, पति, ननदोई परेशान करते थे, फिर भी वह बर्दाश्त करती रही। एक दिन मधु पर केरोसिन डालकर इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे विवाहिता की मृत्यु हो गई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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हाथरस के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच विजय कुमार द्वितीय के न्यायालय ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी पर विवाहिता को केरोसिन डालकर आग लगाकर मारने का आरोप है। न्यायालय ने दोषियों को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर सभी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार जनपद एटा के थाना सकरौली के गांव बारासमसपुर निवासी भंवर सिंह ने थाना हसायन में 6 दिसंबर 2020 को तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री मधु की शादी चार वर्ष पूर्व दहेज देकर हिंदू रीति रिवाज से पवन कुमार पुत्र पप्पू सिंह निवासी धर्मपुर नगरिया थाना हसायन के साथ की थी। पुत्री को कुछ दिन तो ससुराल वालों ने सही सलामत रखा था, लेकिन उसके बाद उसको सास बेबी, पति पवन, ननदोई राजेश परेशान करते थे, फिर भी वह बर्दाश्त करती रही। पुत्री ने एक बच्ची को जन्म भी दिया।  

6 दिसंबर 2020 को सुबह 4:30 बजे उनकी पुत्री मधु पर केरोसिन डालकर इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। मामले में मृत्यु कालिक कथन के आधार पर कुसुमा देवी का नाम बढ़ाया गया। विवेचक ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 विजय कुमार द्वितीय के न्यायालय में हुई। 
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न्यायालय ने इस मामले में चार आरोपियों पति पवन कुमार पुत्र लालता प्रसाद, सास बेबी, ताई सास कुसुमा देवी पत्नी जुगेंद्र सिंह व ननदोई राजेश पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी खुर्रमपुर थाना विजयगढ़ जिला अलीगढ़ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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