जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में अधिवक्ता बृजमोहन राही पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत पर सुनवाई न्यायालय में सात जून को होगी। आरोपी की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो के न्यायालय में स्थानांतरित होने से उसे पर बहस नहीं हो सकी।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता बृजमोहन राही ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह अपने चेंबर में बैठे थे। तभी नाई का नगला निवासी एक नामजद दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ आया। उसने जेब से तमंचा निकालकर अधिवक्ता पर तान दिया। नामजद एवं एक अन्य व्यक्ति ने अधिवक्ता के साथ मारपीट कर दी।
तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जो मिस हो गया। नामजद को अधिवक्ता एवं अन्य राहगीरों के सहयोग से पकड़ लिया गया, जबकि अन्य व्यक्ति भागने में सफल रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपी को जेल भेज दिया था। सोमवार को न्यायालय में अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी। संवाद