न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
शहरी क्षेत्रों को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए अब गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती की जाएगी। गंदगी फैलाने वालों पर अब 200 रुपये से लेकर तीन हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जाएगा। कूड़े को उठवाने के लिए शुल्क के तौर पर एक निश्चित राशि का भी भुगतान करना होगा। बड़े प्रतिष्ठानों को कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका से लाइसेंस लेना होगा। इस व्यवस्था को अब सख्ती से लागू किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि शहर के 32 हजार घरों से हर रोज कई टन कूड़ा निकलता है। सरकार स्वच्छता के नारे को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि वर्तमान में शहर में कूड़ा निस्तारण के इंतजाम नहीं है। इस कारण शहर के चौराहों व अन्य स्थानों पर लोग गंदगी को फेंक देते हैं। कूड़ा निस्तारण और प्रबंधन के लिहाज से 2021 नियमावली तैयार की गई है।
नाले-नालियों में कूड़ा फेंकना होगा प्रतिबंधित
हाथरस। नई व्यवस्था में नाले-नालियों में कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा मकान स्वामी को भी कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था करनी होगी। कूड़ा सार्वजनकि स्थानों पर इधर-उधर नहीं फेंक सकेंगे। पशुओं की पहुंच वाले स्थलों पर कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित होगा। अधिक कूड़ा निकलने वालों को इसके निस्तारण का खुद इंतजाम करना होगा। संवाद
इस तरह लगेगा गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना
नाली व सीवर चोक करने वाला सामान डालने पर 200 रुपये, कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने व जलाने पर 12 सौ रुपये, गाड़ी से गंदगी फेंकने व थूकने पर 500 रुपये, स्कूल व अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 400 रुपये, सार्वजनिक स्थल पर गंदगी करने पर 300 रुपये, घरों का मलबा सड़क के किनारे रखने पर 15 सौ रुपये, खुले में जानवरों को शौच कराने पर 200 रुपये, निजी नालियां और सीवर लाइनों से घरेलू कूड़े से गंदगी पर 200 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।
सरकार स्वच्छता को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। स्वच्छता के लिए आमजन को भी आगे आना होगा। अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले व गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन द्वारा जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
-आशीष शर्मा, नगर पालिकाध्यक्ष हाथरस