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हाथरस: बीएस फोर वाहनों के पंजीयन के लिए एआरटीओ कार्यालय पहुंच रहे वाहन स्वामी

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएस फोर वाहनों के पंजीयन की हरी झंडी दे दी है। इसके बाद एआरटीओ कार्यालय में लोग वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक परिवहन मुख्यालय से इस संदर्भ में कोई आदेश नहीं आया है। इस कारण वाहनों के पंजीकरण को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। वाहन स्वामी कार्यालय से बैरंग लौटने के साथ दिक्कतों से जूझ रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए बीएस सिक्स वाहनों को हरी झंडी दी। बीएस फोर वाहनों के पंजीयन कराने की तिथि 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन उससे पहले 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया। इस कारण काफी वाहनों के पंजीकरण नहीं हो सके। कई डीलरों से बीएस फोर वाहनों का स्टॉक खत्म करने के लिए कहा गया। इसके बाद डीलरों ने न्यायालय की शरण ली। आदेश को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल तक फिर बीएस फोर वाहनों के पंजीकरण किए गए।
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अब फिर से 31 मार्च से पहले बीएस फोर वाहन खरीदने वालों को शीर्ष कोर्ट ने पंजीकरण की मंजूरी बीते दिनों दे दी है। इस आदेश के बाद वाहन स्वामी पंजीकरण कराने के लिए एआरटीओ कार्यालय भी पहुंच रहे हैं। अभी तक एआरटीओ कार्यालय में मुख्यालय से पंजीकरण से संबधित कोई आदेश नहीं आया है। इस कारण वाहनो के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। वाहन स्वामी दिक्क्तों से जूझ रहे हैं। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना कि कार्यालय में वाहन स्वामी पंजीयन के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक परिवहन मुख्यालय से पंजीकरण से संबधित आदेश नहीं आया है। इस कारण पंजीकरण नहीं हो पा रहे हैं।
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