न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
शासन के निर्देश पर 25 दिसंबर को जिले भर के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कार्यकाल समाप्ति को लेकर डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने 25 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई भी भुगतान न करने के निर्देश दिए हैं।
शासन द्वारा ग्राम पंचायतों में आवंटित धनराशि का ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस एकीकृत प्रणाली के माध्यम से व्यय और उपभोग के लिए ग्राम प्रधानों को चेकर के रूप में अधिकृत किया गया है। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में प्रधानों द्वारा चेकर के रूप में कोई भी भुगतान 25 दिसंबर के बाद न किया जाए। समस्त ग्राम प्रधानों की डीएससी को ई-ग्राम स्वराज पर अनरजिस्टर्ड कर दिया जाए।
एडीओ पंचायत अपने विकास खंड के समस्त ग्राम प्रधानों की डीएससी अनरजिस्टर्ड करेंगे। ग्राम पंचायत की डीएससी का निरस्तीकरण पीएफएमएस प्रणाली से एप्रूव होने के उपरांत शासन द्वारा नामित चेकर की डीएससी को ई-ग्राम स्वराज पर रजिस्टर्ड किया जाए। 25 दिसंबर के उपरांत यदि ई-ग्राम स्वराज पर ग्राम प्रधान द्वारा कोई एफटीओ अनुमोदित किया जाता है तो इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, संबंधित एडीओ और जिला पंचायतराज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।