न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
कोविड-19 को लेकर जिले में पूरे एक महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। शासन के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर 31 सितंबर तक आठ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं साप्ताहिक लॉकडाउन को खत्म करते हुए केवल रविवार को ही बाजार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तब बाजार खुले रह सकेंगे।
कोविड-19 महामारी को लेकर शासन के निर्देश पर काफी फेरबदल किया गया है। एडीएम जेपी सिंह ने पत्र जारी कर कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक सितंबर से 31 सितंबर तक जिले की सीमांतर्गत आठ बिंदुओं पर प्रतिबंध रहेगा, जिसमें हॉट स्पॉट एरिया में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। खाद्य पदार्थ सब्जी, किराना, दूध आदि चिकित्सा संबंधी दुकानों को छोड़कर कर शेष दुकानें गाइड लाइन के अनुसार खुलेंगी।
दुकान पर एक साथ सामान खरीदते वक्त दो से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगेे। कालाबाजारी व जमाखोरी करते पाए जाने पर कार्रवाई होगी। अफवाह और गलत सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। आवश्यक कार्य को छोड़कर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरे शहरों से आने वालों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के प्राथमिक लक्षण नजर आते हैं तो इसकी सूचना सीएमओ को देनी होगी।