रिटायर्ड एडीओ समाज कल्याण से की 2.10 लाख की वसूली
सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय अनियमितता बरतने पर हुई थी कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए फर्जीवाडा मामले में रिटायर्ड एडीओ समाज कल्याण से 2.10 लाख रुपये की रिकवरी की गई है। अन्य विभागीय अधिकारियों पर रिकवरी को लेकर शिकंजा कसा जा रहा है। बहरदोई में 21 अपात्रों की सामूहिक विवाह योजना में शादी कर दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि ब्लॉक सहपऊ की ग्राम पंचायत बहरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अपात्रों की शादी होने की डीएम से शिकायत की गई थी। उक्त मामले की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार से कराई गई। जांच में खुलासा हुआ कि 21 अपात्रों की शादी के नाम पर धनराशि निकाली गई है। इसमें एक ग्राम पंचायत अधिकारी, दो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान और एडीओ समाज कल्याण को दोषी माना गया था।
उक्त प्रकरण में डीएम ने एडीओ समाज कल्याण सहित पांच को दोषी मानते हुए 8.40 लाख रुपये की वसूली के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के क्रम में एक माह में रकम जमा न करने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि उक्त प्रकरण में रिटायर्ड एडीओ समाज कल्याण योगेंद्र पाल चौहान पर 2.10 लाख की वसूली निकाली गई थी। विभाग ने कार्रवाई के आधार पर उक्त रिटायर्ड एडीओ ने रिकवरी की धनराशि ड्राफ्ट के रूप में जमा करा दी है।