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हाथरस : महिला प्रधान के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाणपत्र जारी कराने पर रिपोर्ट दर्ज

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सासनी (हाथरस)।
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क्षेत्र की एक नवनिर्वाचित महिला प्रधान के खिलाफ कूटरचित जाति प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप लगाते हुए लेखपाल नरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में सत्यापन की मूल प्रति को गायब करने का भी आरोप है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 420, 467, 468 एवं 471 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन तहसीलदार से की गई शिकायत के आधार पर नव निर्वाचित महिला प्रधान अंजू देवी पत्नी धर्मवीर सिंह निवासी चंदैया के जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन गौतमबुद्ध नगर जिले की दादरी तहसील से कराया गया। यह जाति प्रमाणपत्र अंजू पुत्री राजपाल सिंह निवासी चिपियाना खुर्द तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर के नाम से जारी था। पिछड़ी जाति का यह प्रमाणपत्र दादरी के तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या पर जारी करना दर्शाया था।
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सत्यापन रिपोर्ट में तहसीलदार दादरी ने स्पष्ट कहा है कि रिपोर्ट पर किसी कर्मचारी अधिकारी जैसे लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है और न कार्यालय का पत्रांक अंकित है। इस आधार पर तहसीलदार सासनी द्वारा अंजू देवी को नोटिस भी जारी किया गया था और उनसे कहा गया था कि वह उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। क्यों न जालसाजी से जारी कराए गए जाति प्रमाणपत्र को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जाए, लेकिन उनके घर पर कोई नहीं मिला। अब उनके खिलाफ फर्जी सत्यापन के आधार पर जाति प्रमाणपत्र जारी करवाने एवं जांच सत्यापन की मूल प्रति को गायब कराने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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