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हाथरस: व्यवसासिक वाहनों में स्पीड गवर्नर न होने पर लगेगा 25 सौ रुपये का जुर्माना

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स्पीड गवर्नर नहीं होने पर लगेगा 25 सौ रुपये का जुर्माना
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संभागीय परिवहन विभाग करेगा अब वाहनों की चेकिंग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। व्यवसायिक वाहनों की जांच में स्पीड लिमिट गनर्वर (एसएलडी) नहीं मिलने पर 25 सौ रुपये का जुर्माना वाहन स्वामी को भरना पड़ेगा। यदि दोबारा चेकिंग में डिवाइस नहीं मिली तो पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। परिवहन विभाग इस डिवाइस को लेकर वाहनों की चेकिंग करेगा। साथ ही एसएलडी पोर्टल पर अपलोड सर्टिफिकेट को अपनी लॉगिन आईडी से सत्यापित कराने के निर्देश अफसरों ने दिए हैं। साथ ही बिना एसएलडी के किसी दशा में वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन भी किया जा रहा है। अब व्यवसायिक वाहनों में एसएलडी डिवाइस लगाने का आदेश परिवहन विभाग के अफसरों ने दिया है।
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बिना स्पीड गवर्नर डिवाइस के किसी व्यवसायिक वाहन की फिटनेस नहीं होगी। स्पीड लिमिट डिवाइस से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस मामले में एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि अब व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर डिवाइस लगाई जाएगी। इसके बिना वाहन की फिटनेस नहीं होगी। यदि चेकिंग में एसएलडी नहीं मिली तो 2500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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