न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
श्री अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों ने हॉटस्पॉट एरिया व बाजार बंदी के नियमों में संशोधन की मांग करते मुख्यमंत्री को स्पीड पोस्ट के जरिये पत्र भेजते हुए ट्विटर पर अवगत कराया है। पदाधिकारियों ने कहा है कि हॉटस्पॉट और प्रतिबंधित एरिया की नाकाबंदी व सीलिंग प्रक्रिया को पॉजिटिव केस वाले घर तक सीमित रखा जाए।
यदि पॉजिटिव केस पाए जाने पर हॉटस्पॉट को सीलिंग करना आवश्यक हो तो मात्र पॉजिटिव केस मिलने वाले स्थान से 10 मीटर से 50 मीटर तक का एरिया प्रतिबंधित किया जाए। वर्तमान स्थिति में 250 मीटर या 500 मीटर एरिया हॉटस्पॉट घोषित कर सीलिंग करना उचित नहीं है। हाथरस में पॉजिटिव केस मिलते रहे और वर्तमान नियमों के हिसाब से बाजारों को बार-बार हॉटस्पॉट एरिया घोषित कर सील किया जाता रहा तो हाथरस में अनिश्चितकाल तक महीनों तक बाजारों को खोला जाना संभव नहीं है।
ऐसी स्थिति में दुकानदार कंगाली के कगार पर पहुंच जाएंगे। जनहित में हॉटस्पॉट एरिया के संबंध में नई गाइडलाइन जारी किए जाने की मांग की गई है। पत्र भेजने वालों में शरद कुमार अग्रवाल डिब्बे वाले अध्यक्ष, मुकेश कुमार गर्ग गोटा वाले महामंत्री, विनोद कुमार अग्रवाल एडवोकेट कोषाध्यक्ष आदि शामिल हैं।